अपना खाता राजस्थान 2025 (e Dharti): ऑनलाइन जमाबंदी नकल डाउनलोड और प्रिंट करें

अपना खाता राजस्थान पोर्टल एक ऑनलाइन भूलेख सेवा पोर्टल है जहाँ आप अपनी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी जैसे- जमाबंदी नकल, नामांतरण प्रतिलिपि, भू-नक्शा, खाता-खसरा  आदि घर बैठे ही निकाल सकते हैं। अब लोगों को पटवारी या तहसील दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते – बस apnakhata.rajasthan.gov.in पर जाएं और कुछ आसान स्टेप्स में अपने ज़मीन रिकॉर्ड पाएं।

पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं

यह पोर्टल राजस्थान के नागरिकों के लिए उनके भूलेख से सम्बंधित सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा पोर्टल है। जिसके मदद से राज्य के सभी नागरिक अपने ज़मीन से जुड़े डाक्यूमेंट्स जैसे:

सेवाएंविवरण
जमाबंदी नकल और नामांतरण प्रतिलिपिभूमि रिकॉर्ड और स्वामित्व की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करें।
भू नक्शा राजस्थान (खेत का नक्शा)अपने खेत या जमीन का डिजिटल नक्शा देखें।
नामांतरण के लिये आवेदन (Mutation)ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव हेतु ऑनलाइन आवेदन करें।
नामांतरण की स्थिति (Mutation Status)नामांतरण आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।
प्रतिलिपि शुल्क (Charges)डाक्यूमेंट्स डाउनलोड के लिए तय शुल्क की जानकारी।
ई-मित्र लॉगिन (e-Mitra Login)सेवा प्रदाताओं के लिए लॉगिन पोर्टल।
राजस्व अधिकारी लॉगिनलाइसेंस और भूमि प्राधिकरण से जुड़े लॉगिन विकल्प।
अपना खाता सम्पर्कतकनीकी सहायता व संपर्क के लिए जानकारी।
अन्य सेवाएंसीमांकन, खतौनी की स्थिति जैसी अतिरिक्त भूमि सेवाएं।
जनसूचना पोर्टलसभी सरकारी योजनाओं और लाभों की जानकारी एक जगह।

जमाबंदी नकल क्या होती है?

जमाबंदी नकल जमीन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स होता है, जिसमें किसी भू-खण्ड की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसमें ज़मीन किसके नाम पर है, ज़मीन का प्रकार (कृषि, आवासीय आदि), कुल क्षेत्रफल, खाता संख्या और खसरा संख्या जैसी जानकारियाँ शामिल होती हैं। यह डाक्यूमेंट्स मालिकाना हक को सिद्ध करने के लिए उपयोगी होता है।

राजस्थान में जमाबंदी नकल दो प्रकार की होती है:

  1. सूचनार्थ नकल – सिर्फ़ जानकारी के लिए
  2. ई-हस्ताक्षरित नकल – डिजिटल हस्ताक्षरित, जिसे प्रमाणिक डाक्यूमेंट्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब आप e-Dharti पोर्टल के ज़रिए यह नकल ऑनलाइन भी देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

खसरा और खतौनी क्या होता है?

खसरा और खतौनी दोनों ही भूमि अभिलेखों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो गांव के भू-नक्शे से जुड़े होते हैं:

खसरा क्या है?

गांव की ज़मीन को नक्शे में कई छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया होता है, जिनमें हर एक टुकड़ा खसरा नंबर से चिन्हित होता है। हर खसरा एक विशेष भूमि खण्ड को दर्शाता है।

खतौनी क्या है?

खतौनी एक किसान के नाम पर दर्ज सभी खसरा नंबरों की सूची होती है। यदि आपके पास गांव में अलग-अलग जगह ज़मीन है, तो उन सभी खसरों की सामूहिक जानकारी एक ही खातेदार के नाम पर खतौनी में दर्ज होती है। इसमें भूमि का क्षेत्रफल, स्वामी का नाम और भूमि उपयोग की जानकारी होती है।

नकल – प्रतिलिपि शुल्क

जमाबंदी नकल का नामअनुमानफीस
नकल (सूचनार्थ) साधारण नकलई-हस्ताक्षरित जमाबंदी नकल प्रतिलिपिN/A10 खसरा न. के लिए उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त 10 खसरा न. या उसके भाग के लियेमुफ्त10 ₹5 ₹
नामांतरणहर एक नामांतरण के लिये20 ₹
नक्शा प्रतिलिपिप्रत्येक 10 खसरा नं. या उसके भाग के लिये20 ₹

जमाबंदी/ नामांतरण प्रतिलिपि कैसे देखें?

अगर आप राजस्थान में अपनी ज़मीन की जानकारी जैसे- जमाबंदी नकल या नामांतरण प्रतिलिपि की स्थिति जानना चाहते हैं, तो अब आपको पटवारी या तहसील ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान सरकार का Apna Khata पोर्टल आपको ये सारी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन देता है।

Step by Step गाइड- सरल भाषा में

Step-1: राजस्थान भूमि अभिलेख देखने के लिए आपको सबसे पहले सरकार की अधिकृत वेबसाइट  https://apnakhata.rajasthan.gov.in पर जाना होगा, जहाँ से आप-

Apna Khata Rajasthan

Step-2: वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जमाबंदी नक़ल का विकल्प दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें।

Step- 3: जमाबंदी नक़ल पर क्लिक करने के बाद आपको जिला और तहसील सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां अपना जिला और तहसील सेलेक्ट करें।

Step- 4: जिला और तहसील सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक विकल्प खुलेगा जिसमे आपको- जमाबंदी वर्ष और अपने गांव के नाम के पहले अक्षर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने उस अक्षर से सम्बंधित गाँव के नाम की लिस्ट दिखाई देगी। जिसमे से आपको अपने गॉव को सेलेक्ट करना होगा।

Step- 5: अपना गांव सेलेक्ट करते ही आपके सामने जमाबंदी की प्रतिलिपि और नामांतरण की प्रतिलिपि सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। दोनों में से किसी एक पर क्लिक करें।

Step- 6: दोनों में से किसी एक विकल्प को सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा। जिसमे आपको वर्तमान नक़ल, दिनांक से और गत नकल के ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा।

Step- 7: किसी एक विकल्प पर क्लीक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। उसे अपने जानकारी के अनुसार सेलेक्ट करें और अंत में नक़ल (सूचनार्थ) या ई- हस्ताक्षरित अधिकृत नक़ल के ऑप्शन पर क्लिक करें।

Step- 8: अंत में आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट – जमाबंदी/नामांतरण प्रतिलिपि खुल जायेगा जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: कौन-सी नकल कब उपयोग करें?

नकल (सूचनार्थ)

नकल (सूचनार्थ) एक सामान्य जानकारी हेतु जारी की गई प्रति होती है, जिसका उपयोग केवल देखने और रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए किया जा सकता है; यह डॉक्यूमेंट बैंक लोन, नामांतरण या अन्य किसी कानूनी कार्य में मान्य नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग केवल व्यक्तिगत जानकारी या रेफरेंस के रूप में ही करें।

ई-हस्ताक्षरित (Digital Signed)

नकल एक सरकारी रूप से प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति होती है, जिसका उपयोग आप बैंक ऋण, कानूनी विवाद, नामांतरण प्रक्रिया या अन्य सरकारी कार्यों में कर सकते हैं; इसे प्राप्त करने के लिए ₹10 व अन्य संबंधित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होता है।

सुझाव- अगर आप किसी कानूनी प्रक्रिया या बैंकिंग उपयोग के लिए भूमि रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, तो हमेशा ई-हस्ताक्षरित नकल ही प्राप्त करें।

📞अपना खाता राजस्थान – संपर्क जानकारी

पता: राजस्व मण्डल राजस्थान
टोडरमल मार्ग, सिविल लाइंस, अजमेर – 305001
आधिकारिक वेबसाइट: https://apnakhata.rajasthan.gov.in
टेलीफोन नंबर: 0145-2627620, 0145-2627023, 0145-2627024, 0145-2429232

FAQ

ई-हस्ताक्षरित नकल कैसे प्राप्त करें?

पोर्टल पर ‘ई-हस्ताक्षरित नकल’ का विकल्प चुनें, ₹10 शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और फिर डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रमाणित नकल डाउनलोड करें।

क्या मोबाइल से भी जमाबंदी नकल देखी और डाउनलोड की जा सकती है?

अगर खाता संख्या या खसरा नंबर न हो तो क्या नकल निकाली जा सकती है?

भू नक्शा और जमाबंदी नकल में क्या अंतर है?

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